सोनारी : जानलेवा हमले में पांच वर्ष कैदजमशेदपुर. सोनारी स्थित घर में घुसकर रूप नारायण सिंह पर जानलेवा हमला मामले में महेंद्र कुमार साहू और कोमल कुमार साहू को पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. जिला जज-पांच पियूष कुमार की अदालत ने दोनों को 17 दिसंबर को दोषी करार दिया था. इस संबंध में रूप नारायण सिंह के बयान पर सोनारी थाना में महेंद्र कुमार, कोमल कुमार तथा मंसूक राम साहू के खिलाफ 3 सितंबर 13 को मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले में कोर्ट में महेंद्र और कोमल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. ———-डुमरिया रेप कांड में दारोगा का बयान दर्ज जमशेदपुर. डुमरिया में नौ वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रही एडीजे-वन की अदालत में शुक्रवार को दारोगा मंजू कुजूर का बयान हुआ. इसी मामले में पुलिस ने गुरुवार को तीन लोगों का 164 का बयान कराया था. मालूम हो कि डुमरिया के भालुकपतरा हथियापाट गांव में सुरेंद्र सरदार उर्फ क़ृष्णा सरदार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. घटना के बाद बच्ची ने अपनी मां को बताया.
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सोनारी : जानलेवा हमले में पांच वर्ष कैद
सोनारी : जानलेवा हमले में पांच वर्ष कैदजमशेदपुर. सोनारी स्थित घर में घुसकर रूप नारायण सिंह पर जानलेवा हमला मामले में महेंद्र कुमार साहू और कोमल कुमार साहू को पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. जिला जज-पांच पियूष कुमार की अदालत ने दोनों को 17 दिसंबर को दोषी करार […]
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