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कोर्ट ने नाइजेरियन बंदी की जमानत खारिज की

कोर्ट ने नाइजेरियन बंदी की जमानत खारिज की – घाघीडीह जेल में जालसाजी मामले में बंद है आरोपी- मंगलवार को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई पेशी संवाददाता, जमशेदपुर जालसाजी मामले में घाघीडीह जेल में बंद नाइजेरियन बंदी ग्रेट ओनूमजारू चुकुडी की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी. आदित्यपुर के मनोज कुमार […]

कोर्ट ने नाइजेरियन बंदी की जमानत खारिज की – घाघीडीह जेल में जालसाजी मामले में बंद है आरोपी- मंगलवार को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई पेशी संवाददाता, जमशेदपुर जालसाजी मामले में घाघीडीह जेल में बंद नाइजेरियन बंदी ग्रेट ओनूमजारू चुकुडी की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी. आदित्यपुर के मनोज कुमार ने 12 लाख रुपये जालसाजी का मामला दर्ज कराया था. इसमें आरोपी के पक्ष से पूर्व पीपी व वर्तमान अधिवक्ता जय प्रकाश ने काेर्ट में बहस की. कोर्ट ने अधिवक्ता जय प्रकाश की दलील को स्वीकार नहीं किया. मंगलवार को विडियो कांफ्रेंसिंग से बंदी की कोर्ट में पेशी हुई. इस संबंध में अधिवक्ता जय प्रकाश ने बताया कि 16 अक्तूबर को पुलिस ने ग्रेट ओनूमजारू चुकुड मुंबई से गिरफ्तार किया था.बताया जाता है कि मनोज कुमार को एडवेंसीफ मेडिकल लिमिटेड कंपनी से हर्बल सीड्स दवा सप्लाई करने के लिए ई- मेल किया था. बताया गया था कि नवी मुंबई की महेश हर्बल कंपनी से दवा लेकर एडवेंसीफ मेडिकल लिमिटेड कंपनी को सप्लाई करनी थी. वादी ने झांसा में आ कर 12 लाख रुपये की दवा सप्लाई करने के लिए खरीदी. बाद में एडवेंसीफ मेडिकल लिमिटेड कंपनी ने दवा लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद वादी ने एडवेंसीफ मेडिकल लिमिटेड कंपनी के खिलाफ केस किया था.

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