जमशेदपुर: जमशेदपुर अनुभाजन के डोरस्टेप डिलेवरी टेंडर में गड़बड़ी करने के आरोप में झारखंड हाइकोर्ट में जमशेदपुर डीसी, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी धालभूम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी समेत कुल पांच अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है.
इसके लिए बागबेड़ा निवासी अशोक यादव ने याचिका दाखिल की थी. याचिका में अशोक यादव ने कहा है कि टेंडर समिति में डीसी समेत पांच अधिकारी ने अहर्ता पूरा नहीं करनेवाले एक ठेकेदार को गलत तरीके से टेंडर 5 जुलाई 2014 को दिया. जबकि टेंडर के शपथ पत्र के लिए 9 जुलाई को स्टाम्प पेपर खरीदा गया था. टेंडर नियम के तहत टेंडर लेने से पूर्व शपथ पत्र देना था. इसके अलावा ठेकेदार के द्वारा टेंडर भरने के दौरान एक वाहन मालिक गोविंद दत्त का फर्जी हस्ताक्षर किया गया था, जबकि उसकी मृत्यु साढ़े पांच वर्ष पूर्व ही हो गयी थी.
लोकायुक्त में हो चुका है मामला खारिज
इससे पूर्व अशोक यादव ने झारखंड लोकायुक्त के पास उक्त मामले में आवेदन दाखिल किया था, लेकिन लोकायुक्त में टेंडर होने के बाद आपत्ति करने के लिए आवेदन दाखिल करने देरी का हवाला देते हुए आवेदन को खारिज कर दिया गया था.
जमशेदपुर अनुभाजन के हुए डोरस्टेप टेंडर में गड़बड़ी करने पर डीसी समेत पांच अधिकारी के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में केस किया गया है. झारखंड हाइकोर्ट से न्याय की उम्मीद है. -अशोक यादव, बागबेड़ा.
जमशेदपुर अनुभाजन क्षेत्र के डोरस्टेप डिलेवरी टेंडर में लोकायुक्त के बाद अब झारखंड हाइकोर्ट में एक याचिका दाखिल होने का पता चला है.
-डीके तिवारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह टेंडर समिति सदस्य, पूर्वी सिंहभूम.