जमशेदपुर: अगर आप कोई बड़ी खरीदारी या लेन-देन कर रहे हैं तो आयकर विभाग की नजर से बच नहीं पायेंगे. खरीदारी की पूरी जानकारी विभाग के पास होगी. इसके लिए आयकर विभाग ने हर तरह का ट्रांजेक्शन करने वाले विभागों व बैंकों को हिदायत दी है और कई नये प्रावधान भी तय किये हैं.
इसके तहत विभाग ने स्वर्ण व्यवसायियों को निर्देश दिया है कि अगर कोई 50 हजार से ऊपर के गहनों की खरीदारी करता है तो उसका पैन नंबर जरूर लें. साथ ही कंप्यूटर में उसकी इंट्री करें. 50 लाख रुपये से ऊपर के भवन या जमीन की खरीदारी पर पैन कार्ड व टीडीएस फॉर्म भरना जरूरी कर दिया गया है. बिना फॉर्म भरे रजिस्ट्री नहीं होगी.
बैंकों को कहा गया है कि अगर कोई 50 लाख से ज्यादा का लोन लेता है तो उसकी जानकारी विभाग से साझा करें. 50 हजार से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर पैन नंबर जरूर लें. परिवहन विभाग को बड़ी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने पर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है. विदेशी कार आने की सूचना देने और पैन नंबर लेने का भी निर्देश दिया है.