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पेसा कानून व वर्तमान स्थिति में परिचर्चा 14 को

पेसा कानून व वर्तमान स्थिति में परिचर्चा 14 को जमशेदपुर. आदिवासी एकता मंच ने14 नवंबर काे करनडीह दिशोम जाहेरथान सभागार में पेसा कानून व राज्य की वर्तमान स्थिति पर परिचर्चा का आयोजन किया है. मंच के संयोजक नरेश मुर्मू ने बताया कि इसमें मुख्य अतिथि विधायक सह टीएसी सदस्य व सभापति विधानसभा समिति पंचायती दीपक […]

पेसा कानून व वर्तमान स्थिति में परिचर्चा 14 को जमशेदपुर. आदिवासी एकता मंच ने14 नवंबर काे करनडीह दिशोम जाहेरथान सभागार में पेसा कानून व राज्य की वर्तमान स्थिति पर परिचर्चा का आयोजन किया है. मंच के संयोजक नरेश मुर्मू ने बताया कि इसमें मुख्य अतिथि विधायक सह टीएसी सदस्य व सभापति विधानसभा समिति पंचायती दीपक बिरूआ मौजूद रहेंगे. मुख्य वक्ता टीएसी के पूर्व सदस्य प्रेमचंद मुर्मू व उद्घाटनकर्ता पांचवीं अनुसूची व आदिवासी मामले के विशेषज्ञ स्टेन स्वामी उपस्थित रहेंगे. श्री मुर्मू ने बताया कि केंद्र सरकार का अधिसूचित पेसा अधिनियम-1996 अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनाया गया कानून है, लेकिन झारखंड में इसे समाप्त करने की साजिश चल रही है. राज्य सरकार ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत पंचायत चुनाव थोपा है. इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए. यह केंद्रीय पेसा कानून के अनुरुप नहीं है.

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