जमशेदपुर: खरकई एवं स्वर्णरेखा नदी में प्रदूषण के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय( डब्ल्यूपी पीआइएल नं. 1325/11) द्वारा 16 अप्रैल एवं 23 सितंबर को दिये गये आदेश के अनुपालन की समीक्षा मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने बैठक कर की. बैठक में डीसी डॉ अमिताभ कौशल समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे. उपायुक्त ने खरकई एवं स्वर्णरेखा नदी में बार-बार बाढ़ आने की जानकारी दी.
मुख्य सचिव ने बार-बार बाढ़ आने के कारणों की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी से हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का निर्देश दिया. बैठक में मुख्य सचिव ने खैरबनी स्थित सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने खरकई एवं स्वर्णरेखा नदी किनारे से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया,ताकि नदी प्रदूषित न हो.
उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेकर नदी के प्रदूषण रोकने के लिए कई आदेश दिये थे. इस आदेश के तहत साकची स्वर्णरेखा घाट पर बड़ी गाड़ियों को धोने से रोकने के लिए बेरियर लगाये गये थे. इसके अलावा मेरिन ड्राइव को लेकर भी आदेश मुख्य सचिव ने दिया था.