मतदान के दौरान बंद रहेगी शराब की बिक्री पंचायत चुनाव : राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया निर्देश (फ्लैग)- मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से रहे ग्रामीण क्षेत्र में ड्राइ डेवरीय संवाददाता, जमशेदपुरचार चरणों में संपन्न होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान ( 22 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर अौर 12 दिसंबर) के दिन शराब की बिक्री बंद रहेगी. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश पाठक ने इस संबंध में सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन( पंचायत) पदाधिकारी को पत्र लिखा है. आयोग के निर्देश के अनुपालन के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी विपिन कुमार सिंह ने एसएसपी, सहायक उत्पाद आयुक्त, दोनों एसडीअो, बीडीअो-सीअो को पत्र लिखा है. पत्र में आयोग के सचिव ने स्वतंत्र, निष्पक्ष अौर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए शहरी क्षेत्र (नगर निकाय,नगर पंचायत, कन्टोनमेंट क्षेत्र) को छोड़ कर अन्य ग्रामीण क्षेत्र में ड्राइ डे घोषित करने कहा है. मतदान के लिए नियत समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति के अगले दिन सुबह 7 बजे तक को ड्राइ डे घोषित करने के साथ-साथ इस अवधि के दौरान किसी होटल, रेस्तरां, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान में न ही शराब की बिक्री होगी अौर न ही उपलब्ध करायी जायेगी. भोजनालय, दुकान या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में भी शराब की बिक्री या वितरण नहीं होने देने का उन्होंने निर्देश दिया है. साथ ही गैर लाइसेंसी परिसर में शराब के भंडारण रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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मतदान के दौरान बंद रहेगी शराब की बक्रिी
मतदान के दौरान बंद रहेगी शराब की बिक्री पंचायत चुनाव : राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया निर्देश (फ्लैग)- मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से रहे ग्रामीण क्षेत्र में ड्राइ डेवरीय संवाददाता, जमशेदपुरचार चरणों में संपन्न होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान ( 22 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर अौर 12 दिसंबर) के दिन शराब […]
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