जमशेदपुर / रांची, संवाददाता: झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को मानगो में व्याप्त पेयजल संकट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दी. खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि जो भी आवेदक जलापूर्ति के लिए आवेदन देता है, उसे तत्काल कनेक्शन दिया जाये. मानगो जलापूर्ति योजना नवंबर के अंतिम सप्ताह में पूरी तरह से शुरू हो जायेगी. मानगो में 40 हजार मकान है.
फिलहाल 3200 मकानों में जलापूर्ति का कनेक्शन दे दिया गया है, जहां जलापूर्ति शुरू कर दी गयी है. जोन-चार में कुछ कार्य बचा हुआ है, जो 25 अक्तूबर तक पूरा हो जायेगा. इंटर कनेक्शन का कार्य भी पूरा हो जायेगा. वर्ष 2025 तक की आवश्यकता को देखते हुए 48.0 मिलियन लीटर प्रतिदिन जलापूर्ति करने की क्षमता तैयार की गयी है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बिरसा सेवा संस्थान ने जनहित याचिका दायर कर मानगो में पेयजल संकट दूर करने का आग्रह किया था. साथ ही कहा था कि पाइपलाइन के इंटर कनेक्शन कार्य को शीघ्र पूरा कर पूर्ण रूप से जलापूर्ति योजना को लागू किया जाये. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल-वन डॉ एसके वर्मा ने खंडपीठ को बताया कि जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य जुस्को द्वारा किया जा रहा है.