जमशेदपुर: अब सभी रोड परमिट का नाम बदलकर सुगम कर दिया गया है. साथ ही सेल्स टैक्स विभाग के सभी रोड परमिट को ऑनलाइन करते हुए 17 अक्तूबर से अनिवार्य कर दिया गयाहै. अब हर व्यापारी को ऑनलाइन परमिट ही लेना होगा. किसी तरह का मैनुअल परमिट जारी नहीं किया जायेगा. 504 (पी) पिंक परमिट को भी ऑनलाइन कर दिया गया है. ऑनलाइन करने के साथ ही कई नये प्रावधान जोड़े गये हैं. सेल्स टैक्स विभाग ने रोड परमिट की अवधि को भी घटा दी है.
रोड परमिट को लेकर व्यापारियों में भारी गुस्सा
जमशेदपुर: सेल्स टैक्स विभाग की ओर से जारी किये जा रहे रोड परमिट से व्यापारियों की परेशानियां बढ़ गयी हैं. सबसे अधिक दिक्कत परमिट की अवधि को लेकर है. पिछले कई दिनों से अधिकांश व्यापारियों देर होने के कारण फंस जा रहे हैं. जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. सेल्स टैक्स विभाग के समक्ष अब व्यापारियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी की है.व्यापारियों ने सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के समक्ष अपनी बातों को उठाया है और बताया है कि परमिट की जो अवधि तय की गयी है, वह बिलकुल ही परेशानी वाला है. इस नियत समय में कभी भी काम पूरा नहीं हो सकता है. लिहाजा, इसकी समयसीमा को हर हाल में बढ़ाने की जरूरत है.
क्यों और क्या है व्यापारियों की परेशानी
परमिट की समयसीमा 3 दिन यानी 72 घंटे अपने राज्य में माल ट्रांसफर करने के लिए जबकि अपने सिटी में ट्रांसफर के लिए एक दिन यानी 24 घंटे निर्धारित किये गये
राज्य के एनएच से लेकर सभी सड़कों की हालत खराब है, जिसके कारण माल ले जाने में परेशानी होती है. कभी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो कभी पंर हो जाता है. ऐसे में कम समय में माल का ट्रांसफर हो पाना मुश्किल होता है परमिट को लेने के बाद अगर थोड़ा भी देर हुआ तो उन पर फाइन लगा दिया जाता है.