जमशेदपुर: कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिदायत खान की जमानत अरजी एके वैश्य की कोर्ट ने मंगलवार को मंजूर कर ली. रौशन अली के पुत्र फहद अली से मारपीट, छिनतई और अमानवीय व्यवहार से कब्जे में रखने के मामले में यह जमानत मिली है. बेल मिलने पर कोर्ट परिसर में हिदायत खान ने दावा किया कि उन पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है. उनका पीछा कर हमला करने की फहद की योजना थी जिसे तोड़ मरोड़ कर फहद ने उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था. पुलिस की जांच में यह सभी बातें सामने आ गयी. अब यह स्पष्ट हो गया कि फहद द्वारा दर्ज कराया गया मामला अपने गुनाहों को छिपाने के लिए था.
क्या था मामला
6 सितंबर 2013 को फहद अली ने बिष्टुपुर थाना में हिदायत खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. जिसमें उसने कहा था कि गैरेज गांव के पास उसे हिदायत और उनके समर्थकों ने रोकने के बाद उसकी पिटाई की. उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उसका पैंट उतार दिया और 28 हजार रुपये छीन लिये. बिष्टुपुर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही थी.
घटना के बाद गहराया रौशन-हिदायत विवाद
इस घटना के बाद रौशन अली और हिदायत खान के बीच विवाद गहराया था. दोनों पक्षों द्वारा एकदूसरे के खिलाफ और मामले पुलिस के पास दर्ज कराये गये थे.