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कोर्ट ने प्रह्लाद सिंह ग्रुप की मान्यता पर लगायी रोक

चक्रधरपुर. दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के महासचिव प्रह्लाद सिंह ग्रुप की मान्यता पर अलीपुर कोर्ट के जिला न्यायाधीश ने 14 अगस्त 2015 तक के लिए रोक लगा दी है. इसके पहले कोर्ट के निर्देश पर दपू रेलवे के मुख्य कार्मिक पदाधिकारी ने प्रह्लाद गु्रप को मान्यता दी थी. यह जानकारी केएस मूर्ति ग्रुप के […]

चक्रधरपुर. दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के महासचिव प्रह्लाद सिंह ग्रुप की मान्यता पर अलीपुर कोर्ट के जिला न्यायाधीश ने 14 अगस्त 2015 तक के लिए रोक लगा दी है. इसके पहले कोर्ट के निर्देश पर दपू रेलवे के मुख्य कार्मिक पदाधिकारी ने प्रह्लाद गु्रप को मान्यता दी थी. यह जानकारी केएस मूर्ति ग्रुप के चक्रधरपुर मंडल मेंस कांग्रेस के संयोजक श्यामल सिन्हा ने रविवार को दी. सिन्हा ने बताया कि इस दौरान मेंस कांग्रेस की पुराने कमेटी केएस मूर्ति ग्रुप कार्य करेगी. बताते चलें कि दपू रेलवे मेंस कांग्रेस में महासचिव पद को लेकर विवाद है. इससे मेंस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गयी है.

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