जमशेदपुर: पूजा बाजार में मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन पूजा के ठीक पूर्व फुर्ती दिखा रहा है, लेकिन इसका असर मुनाफाखोरों पर शून्य है. पूरे साल विभागीय लापरवाही और स्क्रूटनी के अभाव में मिलावट का काम होता है जो पूजा के दौरान लगभग दोगुने स्तर तक पहुंच जाता है. विभाग ने अब तक इक्का दुक्का मामलों में ही छापामारी की है लेकिन यहां भी सामूहिक छापामारी अंजाम नहीं दी जाती.
2013 में हुई छापामारी अंगुली पर गिनी जा सकती है और इनमें ज्यादातर मामलों में जांच रिपोर्ट तक नहीं पहुंची है. हाल में काशीडीह से 150 किलो खोवा-मावा की खेप एसडीओ की पहल पर जब्त हुई, जिसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है पर इसकी रिपोर्ट पूजा के बाद आयेगी.
खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कराने में प्रशासन विफल
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत अब तक शहर में किसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है. फूड इंस्पेक्टर महेश पांडेय का दावा है कि पिछले माह 10 छापामारी हुई, जिसके नमूने जांच के लिए भेजे गये. मिलावट पाये जाने पर 4 के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है लेकिन किसी का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया. लाइसेंस रद्द करने की क्षमता एसीएमओ की है. इसके अलावा शहर के 2 हजार से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानों को भी इस एक्ट के दायरे में लाकर लाइसेंस नहीं दिया जा सका है.