जमशेदपुर: दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी अनिल मुमरू को एडीजे-1 सत्यप्रकाश सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को 5 साल कैद, एक हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनायी है.
आरोपी अनिल को कोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म के प्रयास का दोषी करार दिया था. सजा की बिंदु पर गुरुवार को कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया.
आरोपी के खिलाफ 28 नवंबर 2010 को पोटका थाना में दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था. आरोपी ने पोटका की एक आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया था, लेकिन बच्ची द्वारा शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था.