जमशेदपुर: रजिस्ट्री विभाग ने स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्री के संबंध में आयकर अधिनियम का अनुपालन कराया जायेगा. विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि 50 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री पर एक फीसदी टीडीएस की कटौती की जानी है. रजिस्ट्री विभाग के उपसचिव दिगेश्वर तिवारी ने जिला रजिस्ट्रार को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1 ए का अनुपालन कराने के लिए पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि 50 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री पर एक फीसदी टीडीएस की कटौती की जाये. पैन नंबर नहीं रहने की स्थिति में 20 फीसदी तक की कटौती की जाये. कृषि योग्य जमीन को छोड़ कर अन्य सभी तरह की जमीन की रजिस्ट्री पर टीडीएस की कटौती अनिवार्य है.
निर्देश का अनुपालन होगा
आइटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश आया है. इसको लेकर पहले से ही विभाग की ओर से पहल की जा रही थी. कुछ हद तक संशय की स्थिति थी, जिसे स्पष्ट कर दिया गया है. अब इसके लिए पहल शुरू की जायेगी. सब रजिस्ट्रार,
जमशेदपुर वर्कशॉप होगी: टीडीएस कटौती के संबंध में एक वर्कशॉप आयोजित की जायेगी. इसमें विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित किया जायेगा. वर्कशॉप में कार्रवाई के संबंध में बताया जायेगा.