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अब शिक्षक नहीं करेंगे बीएलओ का काम

जमशेदपुर: अब शिक्षक एवं पारा शिक्षक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) का कार्य नहीं करेंगें. यह आदेश मुख्य सचिव राजीव गौवा ने दिया है. उन्होंने उपायुक्त द्वारा मांगे गये दिशा-निर्देश के आलोक में कहा है कि टीचर/कांट्रेक्ट टीचर को ही बीएलओ के रूप में नियुक्ति की कोई बाध्यता नहीं है. बीएलओ के रूप में नियुक्ति हेतु […]

जमशेदपुर: अब शिक्षक एवं पारा शिक्षक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) का कार्य नहीं करेंगें. यह आदेश मुख्य सचिव राजीव गौवा ने दिया है. उन्होंने उपायुक्त द्वारा मांगे गये दिशा-निर्देश के आलोक में कहा है कि टीचर/कांट्रेक्ट टीचर को ही बीएलओ के रूप में नियुक्ति की कोई बाध्यता नहीं है. बीएलओ के रूप में नियुक्ति हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य कोटियों से बीएलओ की नियुक्ति की जाये. इधर, मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिले की आंगनबाड़ी सेविकाओं और पंचायत सचिवों को बीएलओ का कार्य सौंपने की तैयारी चल रही है.
बीएलओ के लिए निर्धारित अन्य कोटि
भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार बीएलओ बनाने के तय कोटि में शिक्षक और कांट्रेक्ट टीचर के अलावा 11 कोटि हैं, जिससे बीएलओ की नियुक्ति की जा सकेगी. इनमें आंगनबाड़ी सेविका, पटवारी,अमीन,लेखपाल, पंचायत सचिव,विलेज लेवल वर्कर्स (वीएलडब्ल्यू), इलेक्ट्रिक बिल रीडर, पोस्टमैन,एक्जलरी नर्स एवं मिड-वाइफ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मिड-डे मिल वर्कर, कॉरपोरेशन टैक्स क्लेक्टर्स, यूडीसी एवं एलडीसी क्लर्क ( अरबन एरिया) शामिल हैं.
शहरी क्षेत्र के शिक्षकों ने किया था इनकार
जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के बीएलओ (शिक्षकों) ने फूड सिक्यूरिटी एक्ट लागू करने के लिए सामाजिक, आर्थिक जाति गणना 2011 की रिपोर्ट के सत्यापन से इनकार कर दिया था. इसके बाद उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर दिशा-निर्देश मांगा था.
कई बार मिला था संघ
जमशेदपुर.अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल शिक्षकों को बीएलओ कार्य से अलग करने के लिए कई बार मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव एवं शिक्षा सचिव मिल कर शिक्षकों को शिक्षा हित में अलग करने का आग्रह किया था. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्य सचिव के निर्देश का स्वागत किया है.

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