जमशेदपुर: बंद पड़ी केबुल कंपनी में चल रही कानूनी लड़ाई के बीच एक शुक्रवार को एक बड़ी खबर आयी. टाटा स्टील को केबुल कंपनी सौंपे जाने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट में सुनवाई चलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी आरआर केबुल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दी कि चूंकि मामले की सुनवाई दिल्ली हाइकोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सुनवाई हो रही तो जब सारी सुनवाई पूरी ही नहीं हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का कोई मतलब नहीं बन जाता है.
इसके साथ ही आरआर केबुल की याचिका को खारिज कर दिया गया और दिल्ली हाइकोर्ट को यह निर्देश दिया गया कि मामले में त्वरित कार्रवाई की जाये और इसके निष्पादन की प्रक्रिया आरंभ की जाये. दूसरी ओर, दिल्ली हाइकोर्ट में भी शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान आरआर केबुल की ओर से अपना पक्ष मजबूती से रखा गया और फिर से मामले को टालने की कोशिश की गयी. इस दौरान सीनियर एडवोकेट की अनुपस्थिति को ग्राउंड बनाकर समय लेने को कहा गया, लेकिन हाइकोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया. हाइकोर्ट में तय किया गया कि अब फिर से मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी. मंगलवार से भी लगातार सुनवाई की प्रक्रिया को पूरी की जायेगी.