1 अप्रैल 2015 से नयी दर से होगा मुआवजा राशि का भुगतानसंवाददाता, जमशेदपुर झारखंड सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की है. झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है. आपदा में मरने वालों के आश्रितों को अब चार लाख रुपये मिलेंगे. 1 अप्रैल 2015 से मुआवजा राशि का भुगतान नयी दर से होगा. प्रभावित व्यक्ति राहत, मुआवजा के लिए अंचलाधिकारी या डीसी के पास आवेदन दे सकते हैं. मुआवजा की राशि – मृतक के आश्रित को 400000 (चार लाख रुपया, प्रति मृतक ) – घायल : 4300 से अधिकतम 2,00, 00 रु (घायल की गंभीरता के आधार पर )- कच्चा/पक्का मकान की पूर्ण क्षति पर : 95, 100 रु (प्रति मकान )- झोपडि़यों की क्षति : 4,200 रु (प्रति झोपड़ी )- दुधारू गाय, भैंस इत्यादि : 30, 000 रु(प्रति मृत पशु) – बैल, भैसा इत्यादि : 25,000 रु ( प्रति मृत पशु) – भेड़, बकरी इत्यादि : 3000 रु ( प्रति मृत पशु) – सिंचित क्षेत्र में फसल की क्षति (कम से कम 33% ) : 13,500 रु (प्रति हेक्टयर )- असिंचित क्षेत्र में फसल की क्षति (कम से कम 33% ) : 6,800 रु (प्रति हेक्टयर )- बारह मासिक फल की क्षति (कम से कम 33% ) : 18,000 रु (प्रति हेक्टयर )
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मृतक के परिजनों को मिलेंगे चार लाख रुपये
1 अप्रैल 2015 से नयी दर से होगा मुआवजा राशि का भुगतानसंवाददाता, जमशेदपुर झारखंड सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की है. झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है. आपदा में मरने वालों के आश्रितों को अब चार लाख रुपये मिलेंगे. […]
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