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धोखाधड़ी मामले में दो वर्ष की सजा

जमशेदपुर. धोखाधड़ी करने की आरोपी शकुंतला देवी को एसडीजेएम की अदालत ने दो वर्ष की सजा सुनाई है. शकुंतला पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर बैंक से रुपये निकालने का आरोप था. इस संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पदाधिकारी ने मामला दर्ज कराया था. आरोपी मानगो की रहने वाली है.

जमशेदपुर. धोखाधड़ी करने की आरोपी शकुंतला देवी को एसडीजेएम की अदालत ने दो वर्ष की सजा सुनाई है. शकुंतला पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर बैंक से रुपये निकालने का आरोप था. इस संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पदाधिकारी ने मामला दर्ज कराया था. आरोपी मानगो की रहने वाली है.

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