फ्लैग- जुगसलाई निवासी ने कोर्ट में दिया बयान संवाददाता, जमशेदपुर जुगसलाई निवासी दुष्कर्म की पीडि़ता ने सोमवार को कोर्ट में धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया. उसने कोर्ट में बताया कि वह तीन मार्च को स्कूल (नरभेराम) जाने के लिए अपने चाचा के साथ घर से निकली थी. उसके चाचा उसे जुगसलाई रेलवे फाटक के पास उतार कर चले गये. वह टेंपो का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान शंख उर्फ बंटी उर्फ मो.इजाज उर्फ शैफ अली ने उसे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट दिया. वह उसे पहले से नहीं जानती थी, फिर भी वह स्कूटी पर बैठ गयी. शंख स्कूटी लेकर डिमना स्थित एक रिशॉर्ट में ले गया. वहां पर उसका एक दोस्त दानिश पहले से मौजूद था. दोनों जबरन उसे रिशॉर्ट में ले गये और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान शंख ने मारा-पीटा. दोनों ने उसे कमरा में बंद कर रात भर के लिए छोड़ दिया. अगले दिन दानिश ने शंख को बताया कि उसके परिवारवाले इसे खोज रहे हैं. इसके बाद शंख ने पिंकी को धमकाया और कहा कि परिवारवालों को बताना कि 3-4 युवक कुछ सूंघा कर मेरा अपहरण कर ले गये थे. मुझे होश आया तो मैं स्टेशन पर थी. शंख ने पिंकी को कहा कि अगर सही बात कही, तो तुम्हारी बड़ी बहन के साथ भी वही करेंगे. वहीी तेजाब फेंकने की धमकी दी.गौरतलब है कि पीडि़ता ने शंख उर्फ बंटी उर्फ मो.इजाज उर्फ शैफ अली पर अपहरण कर दुष्कर्म, रात भर बंधक बना कर रखने, तेजाब फेंकने और बड़ी बहन के साथ भी गलत काम करने की धमकी का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है.
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मुझे जबरन स्कूटी पर बैठकर रिशॉर्ट ले गया शंख : पीडि़ता
फ्लैग- जुगसलाई निवासी ने कोर्ट में दिया बयान संवाददाता, जमशेदपुर जुगसलाई निवासी दुष्कर्म की पीडि़ता ने सोमवार को कोर्ट में धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया. उसने कोर्ट में बताया कि वह तीन मार्च को स्कूल (नरभेराम) जाने के लिए अपने चाचा के साथ घर से निकली थी. उसके चाचा उसे जुगसलाई रेलवे […]
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