जमशेदपुरः राज्य सरकार ने सहायक निबंधक (सहयोग समितियां) मनोज कुमार को निलंबित कर दिया है. उन पर आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं गबन के आरोपी को संरक्षण देने का आरोप है. राज्यपाल के आदेश से सहकारिता विभाग के उप सचिव दिलीप कुमार झा ने सहायक निबंधक के निलंबन की अधिसूचना जारी की है.
अधिसूचना में कहा गया है कि जमशेदपुर अंचल के सहायक निबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन के दौरान मनोज कुमार को जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा. निलंबन अवधि में मनोज कुमार का मुख्यालय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां दुमका के कार्यालय में होगा. मनोज कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालन हेतु आरोप पत्र क गठित कर अलग से निर्गत होगा.
क्यों गिरी गाज
विभागीय स्तर से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में गोविंदपुर लैंपस के सदस्य सचिव रत्नेश कुमार सिन्हा पर 60 लाख 64 हजार रुपये का गबन का आरोप लगा था. मनोज कुमार को रत्नेश कुमार सिन्हा पर एफआइआर कराने का आदेश दिया गया था. मनोज कुमार ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराने के स्थान पर दूसरे लैंपस के सदस्य सचिव को गोविंदपुर थाना में एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश पत्र लिख कर दिया था.
साथ ही गोविंदपुर थाना प्रभारी को भी प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पत्र लिखा था. बाद में रत्नेश सिन्हा ने रुपये वापस कर दिये थे, लेकिन मनोज कुमार पर आदेश का अनुपालन नहीं करने और गबन के आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगा था. इस मामले में मनोज कुमार को शो कॉज हुआ था. शो कॉज का जवाब देने में विलंब होने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गयी है.