पार्किंग ठेकेदार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कीहाइकोर्ट के आदेश के विरुद्ध गयी सुप्रीम कोर्ट वरीय संवाददाता, जमशेदपुरटाटानगर पार्किंग ठेकेदार सुनीता देवी ने हाइकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक अपील याचिका दाखिल की है. सुनीता सिंह के मुताबिक हाइकोर्ट ने पिछले दिनों दपू रेलवे (चक्रधरपुर डिवीजन) को 17 लाख 84 हजार 600 रुपये लौटने और तीन साल के टेंडर में शामिल होने के संबंध में एक आदेश दिया था. टेंडर में शामिल होने और ठेका लेने पर 33 लाख का एडजस्टमेंट तो किया, लेकिन रेल प्रशासन की रिपोर्ट पर हाइकोर्ट डबल बेंच ने शेष राशि में डिले पेमेंट बताने पर 50 हजार राशि कटौती कर भुगतान का आदेश दिया है. इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में राशि कटौती के आधार को चुनौती देते हुए अपील याचिका दाखिल की गयी है. उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन ने पार्किंग ठेका के लिए उनका 52.70 लाख रुपये पिछले 10 माह से रखा था, उसे ना तो समय पर लौटाया और ना ही उसका ब्याज दिया. उन्होंने कहा कि यदि रेलवे उनसे पार्किंग ठेका में डिले पेमेंट का 50 हजार जुर्माना काटती है, तो उसे पार्किंग संचालन का ठेका क्यों नहीं देगी.
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पार्किंग ठेकेदार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की
पार्किंग ठेकेदार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कीहाइकोर्ट के आदेश के विरुद्ध गयी सुप्रीम कोर्ट वरीय संवाददाता, जमशेदपुरटाटानगर पार्किंग ठेकेदार सुनीता देवी ने हाइकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक अपील याचिका दाखिल की है. सुनीता सिंह के मुताबिक हाइकोर्ट ने पिछले दिनों दपू रेलवे (चक्रधरपुर डिवीजन) को 17 लाख 84 हजार […]
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