जमशेदपुर: झारखंड उच्च न्यायालय ने टाटा मोटर्स की चेसिस ट्रांसपोर्टिग से जुड़े एपी ट्रांसपोर्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 975 लिस्टेड कन्वाई चालकों में से अपने पसंद के चालक चुन कर ट्रांसपोर्टिग करने की इजाजत मांगी थी. हाई कोर्ट में न्यायाधीश ने ट्रांसपोर्टर द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि जो वर्तमान व्यवस्था है, वह चलती रहेगी.
ऑल इंडिया कन्वाई यूनियन के संजय ठाकुर ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों ने लिस्टेड कन्वाई चालकों को छोड़ बाहरी चालकों से चेसिस ले जाने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया. इस मामले में कन्वाई चालकों की जीत हुई है तथा लिस्ट तोड़ने का प्रयास कर रहे ट्रांसपोर्टरों को झटका लगा है.
दूसरी ओर, ट्रांसपोर्टरों से मिली जानकारी के अनुसार याचिका के बीच अंतरिम राहत के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी गयी थी कि लिस्टेड कन्वाई चालकों में से ही उसे सेलेक्ट (चुनकर ले जाने) का अधिकार दिया जाये, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसी मामले में ट्रांसपोर्टर के अधिवक्ता द्वारा लिस्टेड कन्वाई चालकों में से कई चालकों की उम्र अधिक हो जाने की बात पर कोर्ट ने सिविल सजर्न व डीटीओ से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेने का निर्देश दिया है, जो कि चालकों को लाना होगा.