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टाटा वर्कर्स यूनियन: उपायुक्त को पत्र लिख कर श्रमायुक्त ने दिया निर्देश, तय समय सीमा में करायें चुनाव

जमशेदपुर: टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव को लेकर उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब आ गया है. श्रमायुक्त कार्यालय से 18 दिसंबर को जारी पत्र उपायुक्त कार्यालय को शुक्रवार (19 दिसंबर) को रिसीव हुआ, जिसमें श्रमायुक्त ने कहा है कि डीसी व एसपी तय समय सीमा के भीतर वैसे ही चुनाव […]

जमशेदपुर: टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव को लेकर उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब आ गया है. श्रमायुक्त कार्यालय से 18 दिसंबर को जारी पत्र उपायुक्त कार्यालय को शुक्रवार (19 दिसंबर) को रिसीव हुआ, जिसमें श्रमायुक्त ने कहा है कि डीसी व एसपी तय समय सीमा के भीतर वैसे ही चुनाव करायें, जिस तरह पूर्व में चुनाव होता आया है.

पत्र में बताया है कि डब्ल्यूपीएल नंबर 1069/2014 धर्मेद्र कुमार उपाध्याय बनाम झारखंड सरकार और अन्य के केस में झारखंड हाइकोर्ट द्वारा 20 अक्तूबर 2014 को आदेश पारित किया गया है. उक्त आदेश में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक (जमशेदपुर) को टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है.

पूर्व में हाइकोर्ट के पारित आदेशों, जिसका उल्लेख हाइकोर्ट के आदेश में भी किया गया है. इसके आलोक में तत्कालीन उपायुक्त जमशेदपुर और पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर के नियंत्रण और देखरेख में टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव कराया गया था. इसी के अनुरूप झारखंड हाइकोर्ट द्वारा पारित आदेश 20 अक्तूबर 2014 में दिये गये स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराना सुनिश्चित कराया जाये. उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि इसमें सचिव श्रम, नियोजन और प्रशिक्षण विभाग, रांची का अनुमोदन भी प्राप्त है.

उपायुक्त ने मांगा था मार्गदर्शन

टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव को लेकर उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने पिछले दिनों श्रमायुक्त सह ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार से चुनाव कराने को लेकर मार्गदर्शन मांगा था.अपने पत्र में उपायुक्त ने कहा था टाटा वर्कर्स यूनियन के संविधान और रुल में यह परिभाषित ही नहीं है कि चुनाव कैसे कराना है. टाटा वर्कर्स यूनियन द्वारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 28 (3) और टाटा वर्कर्स यूनियन के संविधान व नियम के आर्टिकल 12 सी के अनुपालन की जानकारी उपयुक्त को नहीं है. महासचिव बीके डिंडा द्वारा सूचित किया है कि एग्जिक्यूटिव कमेटी (कमेटी मेंबरों) द्वारा 10 अगस्त 1956 को अंगीकृत इलेक्शन रुल आज तक रजिस्टर्ड नहीं है. वहीं, हाइकोर्ट का साफ निर्देश है कि कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए चुनाव कराया जाये. ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाये.

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