नाम कटने वालों के लिए राहतवरीय संवाददाता, जमशेदपुरस्क्रूटनी में जिन-जिन प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया है उन सभी को नामांकन सुरक्षित राशि वापस की जायेगी. मीडिया कोषांग की प्रभारी पदाधिकारी रंजना मिश्रा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 के तहत नामांकन रद्द किये जाने वाले सभी प्रत्याशियों के पैसे वापस किये जायेंगे. जिले के छह विधान सभा मंे कुल 24 लोगों का नामांकन रद्द किया गया था. इसमें बहरागोड़ा में 2,घाटशिला में 10, पोटका में 3, जुगसलाई मे 2, जमशेदपुर पूर्वी मंे 3, जमशेदपुर पश्चिम में 4 लोगों का नामांकन रद्द किया गया था. सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये एवं एससी-एसटी श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा 5 हजार रुपये जमा कर नामांकन किया गया था.
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जिनका नामांकन रद्द हुआ, उनका पैसा वापस होगा
नाम कटने वालों के लिए राहतवरीय संवाददाता, जमशेदपुरस्क्रूटनी में जिन-जिन प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया है उन सभी को नामांकन सुरक्षित राशि वापस की जायेगी. मीडिया कोषांग की प्रभारी पदाधिकारी रंजना मिश्रा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 के तहत नामांकन रद्द किये जाने वाले सभी प्रत्याशियों के पैसे वापस […]
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