जमशेदपुर: जिला परिवहन पदाधिकारी एवं यातायात डीएसपी ने ऑटो किराया बढ़ोतरी, सवारी की क्षमता, स्टैंड की नीलामी सहित ऑटो से जुड़े अन्य मामले की संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर ली है. यह रिपोर्ट बुधवार को डीसी डॉ अमिताभ कौशल को सौंपी जायेगी. जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ऑटो का परमिट आरटीए (रांची) द्वारा जारी किया जाता है.
ड्राइवर सहित पांच सवारी का परमिट दिया जाता है. इसके अलावा, आरटीए द्वारा कांट्रेक्ट कैरियर का परमिट दिया जाता है. यानी कि, सवारी स्टैंड पर आकर तय स्थान के लिए ऑटो बुक करेगी, चालक स्टॉपेज- स्टॉपेज रुक कर सवारी नहीं उठा सकते हैं. बिहार सरकार के गजट के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) को भाड़ा तय करने की जिम्मेवारी है.
यातायात पुलिस केवल नियमों का पालन कराती है. शहर में अभी तक शिक्षित बेरोजगार टेंपो चालक-संचालक संघ ही ऑटो का किराया तय करता था. पेट्रोल, डीजल के मूल्य में वृद्धि के बाद संघ की ओर से भाड़ा वृद्धि कर सूचना जिला प्रशासन को दी जाती थी. हाल में ऑटो चालकों के कई यूनियन बन गये हैं.
परिवहन विभाग ने ऑटो किराये मामले में कई कागजात रांची से भी मंगाये हैं. इनमें ऑटो किराये से संबंधित नियम, यात्री क्षमता, भाड़ा निर्धारण आदि जानकारियां हैं. इसकी प्रतिलिपि रिपोर्ट के साथ डीसी को सौंपी जा सकती है.