छेड़खानी मामले में तीन वर्ष की सजा, पांच हजार जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jan 2020 6:23 AM
जमशेदपुर : डुमरिया में नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में सोमवार को एडीजे पांच सुभाष की अदालत ने आरोपी सूर्या भकत को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के विशेष अपर लोक अभियोजक रमेश नारायण तिवारी ने पैरवी की थी. घटना […]
जमशेदपुर : डुमरिया में नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में सोमवार को एडीजे पांच सुभाष की अदालत ने आरोपी सूर्या भकत को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के विशेष अपर लोक अभियोजक रमेश नारायण तिवारी ने पैरवी की थी. घटना जनवरी 2019 की है. मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग अपनी मां के साथ बाजार जा रही थी. इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी किया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










