छेड़खानी मामले में तीन वर्ष की सजा, पांच हजार जुर्माना
Updated at : 28 Jan 2020 6:23 AM (IST)
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जमशेदपुर : डुमरिया में नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में सोमवार को एडीजे पांच सुभाष की अदालत ने आरोपी सूर्या भकत को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के विशेष अपर लोक अभियोजक रमेश नारायण तिवारी ने पैरवी की थी. घटना […]
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जमशेदपुर : डुमरिया में नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में सोमवार को एडीजे पांच सुभाष की अदालत ने आरोपी सूर्या भकत को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के विशेष अपर लोक अभियोजक रमेश नारायण तिवारी ने पैरवी की थी. घटना जनवरी 2019 की है. मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग अपनी मां के साथ बाजार जा रही थी. इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी किया था.
जल्द ही नयी कमेटी का गठन किया जायेगा. उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सह सोन मंडप के अध्यक्ष विश्वनाथ माहेश्वरी के आदेश पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की चार सदस्यीय टीम ने कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश सिंह, सचिव पवन अग्रवाल के साथ सोन मंडप अधिग्रहण के लिए परिसंपत्तियों की सूची बनाकर उसका मिलान किया था.
हालांकि हैंडओवर की प्रक्रिया उस दिन पूरी नहीं हो सकी थी. सोमवार को टीम के सदस्य जेएनएसी के सहायक अभियंता शिवपूजन प्रसाद यादव, नगर प्रबंधक अंबुज कुमार सिंह, कनीय अभियंता प्रणव कुमार ठाकुर, अभय कुमार हिमांशु ने सोन मंडप का हैंडओवर लिया. फिलहाल सोन मंडप की अग्रिम बुकिंग स्थानीय लोगों को जेएनएसी से करानी होगी.
प्रभारी कर दारोगा एमकेएल दस को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है. सोन मंडल की बुकिंग दर पहले से निर्धारित है. अब तक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधायक प्रतिनिधि रहे पवन अग्रवाल व रघुवर दास के करीबी कमलेश सिंह ही सोन मंडप का संचालन कर रहे थे.
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