बिना वैध कागजात के चल रहा सेफ्टी एक्सीलेंस सेंटर

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जमशेदपुर : बिष्टुपुर स्थित सेफ्टी एक्सीलेंस सेंटर की गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने जांच की. सिविल सर्जन ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाने को कहा लेकिन संचालक उसे प्रस्तुत नहीं कर सका. क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधान के अनुसार बिना पंजीकरण के मेडिकल सुविधा प्रदान करने वाले संस्थान, […]

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जमशेदपुर : बिष्टुपुर स्थित सेफ्टी एक्सीलेंस सेंटर की गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने जांच की. सिविल सर्जन ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाने को कहा लेकिन संचालक उसे प्रस्तुत नहीं कर सका.

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क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधान के अनुसार बिना पंजीकरण के मेडिकल सुविधा प्रदान करने वाले संस्थान, क्लिनिक, अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि का संचालन नहीं किया जा सकता है. सिविल सर्जन ने सेफ्टी एक्सीलेंस सेंटर के संचालक को पांच जनवरी 2020 तक निबंधन करने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.
एडीएम अस्पताल ने नहीं कराया है नवीकरण, पांच लाख जुर्माना की चेतावनी
बारीडीह कदानी रोड स्थित एडीएम अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन का नवीकरण कराये ही संचालित किया जा रहा है. इसका खुलासा बुधवार को सिविल सर्जन डॉ महेश्वर प्रसाद किये गये निरीक्षण में हुआ. अस्पताल के निबंधन का नवीकरण अंतिम बार 28 जुलाई 2016 को कराया गया था. उसकी वैधता जुलाई 2017 में खत्म हो गयी. एडीएम अस्पताल को पांच लाख तक का जुर्माना की चेतावनी दी गयी थी.
छह माह पूर्व भी अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी दी गयी थी. सिविल सर्जन ने अस्पताल को पत्र जारी कर 29 दिसंबर तक हर हाल में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत निबंधन का नवीनीकरण कराने अन्यथा पांच लाख रुपये का जुर्माना भुगतान करने की चेतावनी दी है
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