परसुडीह : नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की सजा

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

परसुडीह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुपचू बागची को अदालत ने 10 साल की सजा सुनायी है. अदालत ने गुपचू पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना 6 मार्च 2017 की है. पीड़िता ने परसुडीह थाना में गुपचू के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. आरोपी गुपचू बागची ने […]

विज्ञापन
परसुडीह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुपचू बागची को अदालत ने 10 साल की सजा सुनायी है. अदालत ने गुपचू पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना 6 मार्च 2017 की है. पीड़िता ने परसुडीह थाना में गुपचू के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
आरोपी गुपचू बागची ने पड़ोस में रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया था. नाबालिग उसके घर कुल्हाड़ी लेने गयी थी, जिसे वह कमरे में ले गया. नाबालिग को बेहोशी की अवस्था में उसके घर से बरामद किया गया था. मामले में सात लोगों की गवाही हुई है.यौन शोषण में 10 साल की सजा : परसुडीह की युवती का यौन शोषण करने के मामले में सोमवार को अदालत ने गदड़ा निवासी शिवा दिग्गी को 10 साल की सजा सुनायी है.
घटना 31 मार्च 2016 की है. शिवा दिग्गी ने राजनगर की युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया था. सामाजिक दबाव में शिवा दिग्गी ने युवती को अपना लिया, लेकिन बाद में दूसरी शादी भी कर ली. इस संबंध में पीड़िता ने शिवा दिग्गी के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था. प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola