प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नयी गाइड लाइन हुई जारी, आवेदन के साथ रू. 200, लॉटरी में चुने जाने पर देने होंगे रू. 25000 एडवांस
Updated at : 09 Nov 2018 4:01 AM (IST)
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कुमार आनंद, जमशेदपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तृतीय घटक में पुराने नियमों में बदलाव किया गया है. नये नियमों के तहत पीएम आवास के आवेदन व सहमति पत्र के साथ 200 रुपये प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफंडेबल) जमा करना पड़ेगा. यह राशि ऑनलाइन, नकद, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से भी दी जा सकती है. […]
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कुमार आनंद, जमशेदपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तृतीय घटक में पुराने नियमों में बदलाव किया गया है. नये नियमों के तहत पीएम आवास के आवेदन व सहमति पत्र के साथ 200 रुपये प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफंडेबल) जमा करना पड़ेगा. यह राशि ऑनलाइन, नकद, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से भी दी जा सकती है.
नये नियम के तहत जिला प्रशासन अब लॉटरी के माध्यम से लाभुकों का चयन करेगा. लॉटरी में सफल होने के बाद भी लाभुकों को आवास लेने के लिए 25 हजार रुपये बुकिंग राशि के रूप में जमा करनी होगी. जिला स्तर पर लॉटरी के लिए कमेटी भी गठित की जायेगी. इसमें डीसी अध्यक्ष, विशेष पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे.
कमेटी में डीसी की ओर से चयनित एक प्रतिनिधि और लाभुकों की ओर से चुने गये प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर से कुल 17 बिंदुओं पर नयी गाइड लाइन जारी की है. इससे संबंधित पत्र राज्य के सभी निकायों के विशेष पदाधिकारी को भेज दिया गया है.
तृतीय घटक के पुराने नियमों में बदलाव
क्या है तृतीय घटक
सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण किया जाना है
ये भी बदलाव हुए
1. लॉटरी में चयनित लाभुक 25000 की अग्रिम राशि निर्धारित समय में जमा नहीं करने पर आवास का आवंटन रद्द किया जायेगा.
2. लॉटरी के दौरान 10 फीसदी लाभुकों की सूची तैयार होगी, किसी कारण से आवास का आवंटन रद्द होने पर क्रम से दूसरे योग्य लाभुक का आसानी से चयन हो सके
3. किफायती आवासों पर एक रुपये स्टॉम्प व एक रुपये का निबंधन शुल्क लगेगा
4. 15 वर्षों का उक्त आवास अहस्तांतरणीय होगा. लाभुक की मृत्यु के उपरांत वैध उत्तराधिकारी के नाम से संपत्ति का हस्तांतरण नियमानुसार होगा
5. प्रत्येक आवास की कीमत सात से आठ लाख रुपये होगी. इसमें केंद्र का 1.50 लाख व राज्य का अंशदान एक लाख का होगा. शेष राशि का भुगतान लाभुक को करना होगा.
पहले से फॉर्म भरने वाले 29,500 लोगों को क्या होगा
जमशेदपुर अक्षेस में 16,500, मानगो में 10, 900 अौर जुगसलाई में 2100 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए अपना-अपना आवेदन जमा कराया है. नयी गाइड लाइन के तहत अब इन लोगों को सहमति पत्र अौर 200 रुपये का शुल्क देना होगा. इसके बाद ही इन लोगों को इस स्कीम में जोड़ा जा सकेगा. लॉटरी के बाद चयनित होने पर इन्हें भी 25 हजार रुपये की राशि एडवांस में जमा करानी होगी.
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