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दुर्गा पूजा से पूर्व शहर की मिठाई दुकानों से लिया गया था सैंपल, जांच में मिठाई व खाद्य सामग्री सब स्टैंडर्ड व अनसेफ, खराब निकले पनीर और छेना, आठ को नोटिस

Updated at : 03 Nov 2018 7:31 AM (IST)
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दुर्गा पूजा से पूर्व शहर की मिठाई दुकानों से लिया गया था सैंपल, जांच में मिठाई व खाद्य सामग्री सब स्टैंडर्ड व अनसेफ, खराब निकले पनीर और छेना, आठ को नोटिस

जमशेदपुर : शहर की मिठाई दुकानों में बिक रही पनीर व मिठाई जांच में गुणवत्ता के मानक पर फेल हो गयी है. दुर्गा पूजा से पूर्व छह से 15 अक्तूबर तक प्रशासन की पहल पर स्वास्थ्य टीम ने आठ मिठाई दुकानों से पनीर, छेना, खोआ व अन्य मिठाइयों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा […]

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जमशेदपुर : शहर की मिठाई दुकानों में बिक रही पनीर व मिठाई जांच में गुणवत्ता के मानक पर फेल हो गयी है. दुर्गा पूजा से पूर्व छह से 15 अक्तूबर तक प्रशासन की पहल पर स्वास्थ्य टीम ने आठ मिठाई दुकानों से पनीर, छेना, खोआ व अन्य मिठाइयों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था. अब जांच रिपोर्ट प्रशासन को मिल गयी है. इसमें खाद्य सामग्री को गुणवत्ता के मानक पर फेल बताया गया है.
इसके तहत एसडीओ ने आठ मिठाई दुकानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. फूड सेफ्टी एक्ट के तहत भेजे गये नोटिस व कार्रवाई से बचने के लिए मिठाई दुकानदार सरकारी लैब की रिपोर्ट के खिलाफ अपीलीय पदाधिकारी (डीसी कोर्ट या अन्य सक्षम न्यायालय) में अपील कर सकते हैं.
किस श्रेणी में क्या सजा या जुर्माना
सब स्टैंडर्ड : 5 लाख अधिकतम जुर्माना.
मिस ब्रांड : 3 लाख अधिकतम जुर्माना.
अनसेफ : सजा का प्रावधान.
शहर में अनसेफ मिठाई अौर सब स्टैंडर्ड फूड बेचने के मामले में कार्रवाई की जायेगी. शहर के आठ मिठाई दुकानदारों को नोटिस किया गया है.
चंदन कुमार, एसडीओ
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