एमजीएम : सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

जमशेदपुर : एमजीएम के बेलाजुड़ी की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी निखिल बिसोई और चित्तरंजन गिरी को जिला जज 10 की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में गुरुवार को बरी कर दिया. घटना 26 अगस्त 2012 की है. जानकारी के अनुसार घटना के दिन नाबालिग लड़की शौच करने के लिए घर से बाहर […]
विज्ञापन
जमशेदपुर : एमजीएम के बेलाजुड़ी की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी निखिल बिसोई और चित्तरंजन गिरी को जिला जज 10 की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में गुरुवार को बरी कर दिया.
घटना 26 अगस्त 2012 की है. जानकारी के अनुसार घटना के दिन नाबालिग लड़की शौच करने के लिए घर से बाहर गयी हुई थी. इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी. परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.
अगले दिन लड़की खुद अपने घर पर लौटी और घटना के बारे में बताया. इसके बाद थाना में केस दर्ज कराया गया था, लेकिन गवाही के दौरान लड़की ने कोर्ट में बयान दिया कि घटना के वक्त उसे किसी ने पकड़ लिया था. साथ कुछ भी नहीं हुआ था. पिता के कहने पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










