एमजीएम : सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

Published at :05 Oct 2018 5:34 AM (IST)
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एमजीएम : सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

जमशेदपुर : एमजीएम के बेलाजुड़ी की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी निखिल बिसोई और चित्तरंजन गिरी को जिला जज 10 की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में गुरुवार को बरी कर दिया. घटना 26 अगस्त 2012 की है. जानकारी के अनुसार घटना के दिन नाबालिग लड़की शौच करने के लिए घर से बाहर […]

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जमशेदपुर : एमजीएम के बेलाजुड़ी की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी निखिल बिसोई और चित्तरंजन गिरी को जिला जज 10 की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में गुरुवार को बरी कर दिया.
घटना 26 अगस्त 2012 की है. जानकारी के अनुसार घटना के दिन नाबालिग लड़की शौच करने के लिए घर से बाहर गयी हुई थी. इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी. परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.
अगले दिन लड़की खुद अपने घर पर लौटी और घटना के बारे में बताया. इसके बाद थाना में केस दर्ज कराया गया था, लेकिन गवाही के दौरान लड़की ने कोर्ट में बयान दिया कि घटना के वक्त उसे किसी ने पकड़ लिया था. साथ कुछ भी नहीं हुआ था. पिता के कहने पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
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