सेल्स टैक्स के दावे पर हाइकोर्ट गयी टाटा स्टील
Author Prabhat khabar digital desk
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जमशेदपुर : सेल्स टैक्स विभाग ने टाटा स्टील पर 146 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दावा किया है. टाटा स्टील ने इसके खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. टाटा स्टील की याचिका पर सेल्स टैक्स विभाग को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. अब सेल्स टैक्स विभाग प्रति शपथ पत्र […]
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जमशेदपुर : सेल्स टैक्स विभाग ने टाटा स्टील पर 146 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दावा किया है. टाटा स्टील ने इसके खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. टाटा स्टील की याचिका पर सेल्स टैक्स विभाग को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. अब सेल्स टैक्स विभाग प्रति शपथ पत्र दायर करने की तैयारी कर रहा है.
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क्या है सेल्स टैक्स का दावा : सेल्स टैक्स विभाग के अरबन सर्किल की ओर से दावा किया है कि आॅडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-2012 और 2012-2013 में कंपनी ने बिना सी फॉर्म के ही इंटर स्टेट परचेच किया. कंपनी पर आरोप लगाया है कि 12 फीसदी के बजाय दो फीसदी टैक्स ही दिया गया. जिस वक्त कंपनी ने खरीदारी की, उस समय इंटर स्टेट परचेज के लिए सी फॉर्म अनिवार्य था. सी-फॉर्म नहीं लेेने पर 12 फीसदी टैक्स देना होता है. पर कंपनी ने बिना सी फॉर्म लिये ही दो फीसदी टैक्स चुकाया है. इसके आधार पर आकलन करने पर 113 करोड़ रुपये की राशि तय हुई है, जिस पर ब्याज 33 करोड़ रुपये लगाया गया है.
टाटा स्टील पर दावा किया गया है. इसके खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. प्रति शपथ पत्र दायर किया जा रहा है. सी फॉर्म के आकलन के बाद इसकी राशि तय हुई है.
-सुनील कुमार, आयुक्त, सेल्स टैक्स
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