उलीडीह : बच्ची से छेड़खानी में दस साल की सजा
Updated at : 14 Aug 2018 6:25 AM (IST)
विज्ञापन

जमशेदपुर : उलीडीह थानांतर्गत गरुड़बासा तिर्की मैदान के समीप रहने वाली चार साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में एडीजे 5 की अदालत ने ईश्वर बहादुर को 10 साल की सजा सुनायी है. ईश्वर सोरेन को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश अदालत ने दिया है. आरोपी गरुड़बासा तिर्की मैदान […]
विज्ञापन
जमशेदपुर : उलीडीह थानांतर्गत गरुड़बासा तिर्की मैदान के समीप रहने वाली चार साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में एडीजे 5 की अदालत ने ईश्वर बहादुर को 10 साल की सजा सुनायी है. ईश्वर सोरेन को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश अदालत ने दिया है. आरोपी गरुड़बासा तिर्की मैदान का रहने वाला है.
मामले में कुल 7 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई. घटना 4 फरवरी 2015 की है. बताया जाता है कि आरोपी बच्ची का पड़ोसी था. वह बच्ची को उसके घर से घुमाने की बात कहकर अपने घर ले गया. कुछ देर बाद परिवार के लोग बच्ची को खोजते हुए ईश्वर के घर पर पहुंचे और दरवाजा खोला, तो देखा कि वह बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा है. इसके बाद उलीडीह थाना में शिकायत दर्ज करायी गयी. ईश्वर को पोक्साे एक्ट में भी सजा सुनायी गयी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




