टुइलाडुंगरी में बिल्डिंग सील साकची में दो लाख जुर्माना

Updated at : 26 Jul 2018 7:02 AM (IST)
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टुइलाडुंगरी में बिल्डिंग सील साकची में दो लाख जुर्माना

जमशेदपुर : जेएनएसी ने बुधवार को नक्शा विचलन कर बनाये जा रहे तीन भवनों के मालिकों पर कार्रवाई की. पहला मामला टुइलाडुंगरी का है, जबकि दूसरा और तीसरा मामला साकची इलाके का था. जानकारी के मुताबिक टुइलाडुंगरी में जी प्लस टू नक्शा पर छह मंजिली इमारत बनायी जा रही थी. नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य […]

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जमशेदपुर : जेएनएसी ने बुधवार को नक्शा विचलन कर बनाये जा रहे तीन भवनों के मालिकों पर कार्रवाई की. पहला मामला टुइलाडुंगरी का है, जबकि दूसरा और तीसरा मामला साकची इलाके का था. जानकारी के मुताबिक टुइलाडुंगरी में जी प्लस टू नक्शा पर छह मंजिली इमारत बनायी जा रही थी. नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य जारी था.
विशेष पदाधिकारी के निर्देश पर नगर प्रबंधक ज्योतिपुंज पांडेय के नेतृत्व में टीम ने उक्त भवन के ऊपरी चार मंजिल को सील करते हुए कार्य रुकवा दिया. दूसरे मामले में साकची मुर्गा लाइन के पास नक्शा विचलन कर बनाये जा रहे बहुमंजिले भवन के मालिक पर नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 428 के तहत दो लाख जुर्माना लगाया तथा कार्य बंद न करने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.
उक्त बिल्डर ने बुधवार दोपहर में जेएनएसी के बैंक खाते में दो लाख रुपये जमा कर दिये. तीसरे मामले में एक चार मंजिली इमारत के ऊपरी दो तलों को सील किया गया है. इस भवन का नक्शा भी जी प्लस टू तक ही पास था.
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