शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू के उत्पाद बेचना अवैध
Advertisement
स्कूलों के समीप 17 दुकानों में जांच, 1700 रुपये जुर्माना
शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू के उत्पाद बेचना अवैध जमशेदपुर : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू व उसके उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानों में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की. जिला कुष्ठ निवारण सह एनसीडी की नोडल पदाधिकारी डॉ बीएन उषा की अगुवाई में यह […]
जमशेदपुर : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू व उसके उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानों में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की. जिला कुष्ठ निवारण सह एनसीडी की नोडल पदाधिकारी डॉ बीएन उषा की अगुवाई में यह जांच विभिन्न स्कूल-कॉलेज के सामने की गयी. राजेंद्र विद्यालय, तारापोर स्कूल, लोयोला, कबीरिया व डीएवी सहित वीमेंस कॉलेज रोड में स्थित 17 दुकानों में जांच के दौरान सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान कर रहे छह लोगों से जुर्माना वसूला गया. 17 दुकानों व छह लोगों को मिलाकर कुल 1700 रुपये जुर्माना किया गया है. टीम ने लोगों को सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान नहीं करने की चेतावनी दी.
नोडल पदाधिकारी डॉ बीएन उषा ने बताया कोटपा अधिनियम 2003 के तहत तंबाकू व उससे बने उत्पाद की बिक्री पर चेतावनी का पोस्टर लगाना है, शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में इनकी बिक्री अवैध है. औचक जांच में ड्रग इंस्पेक्टर राजीव, फूड इंस्पेक्टर गुलाब लकड़ा के अलावा बिष्टुपुर पुलिस भी शामिल थी. डॉ बीएन उषा ने बताया कि जांच का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने, स्कूलों व अस्पतालों के सामने इसकी बिक्री पर रोक लगाना है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement