जमशेदपुर : जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में रिटर्न दाखिल करने में हुई चूक को सुधारने का माैका नहीं दिया जा रहा है. वर्तमान में व्यापारियाें के समक्ष जीएसटी 3 बी, रिफंड, ट्रॉन 1 आैर परमिट इनवॉयस काे दाे बार जारी करने काे लेकर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा. इन समस्याओं को दूर करने में विभागीय अधिकारियाें ने भी हाथ खड़ा कर लिया है. स्टेट जीएसटी एडवाइजरी कमेटी के सदस्य मानव केडिया ने कहा कि जीएसटी काउंसिल से इसकी शिकायत की जा रही है.
जीएसटी 3 बी में आइटीसी के लिए इनपुट-आउटपुट का सेल डिटेल डालने के दाैरान यदि गलती हाेती थी ताे पहले जीएसटी 2-3 में सुधार का प्रावधान था. इसे बंद कर दिये जाने से अब व्यापारी काे पता नहीं चलता है कि सेल रिटर्न दाखिल करने में क्या चूक हुई है. रिफंड के लिए अब विभाग ने अॉनलाइन आैर अॉफलाइन आवेदन स्वीकार करने शुरू कर दिये हैं.
आवेदन अॉनलाइन करने हाेंगे, जबकि उनका समाधान मैन्युल तरीके से प्राप्त करना हाेगा. इनवॉयस आवेदन में मिले रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल एचएसएन काेड के लिए हो : रिफंड का केस फंसने पर मैन्युअली काम करने का कोई दिशानिर्देश नहीं आने की बात अधिकारी कह रहे है. इस कारण लंबित मामलों की लिस्ट लंबी होती जा रही है. परमिट इनवॉयस के लिए एचएसएन काेड की प्रक्रिया काे दाे बार पूरा करने की शर्त जीएसटी काउंसिल ने लगायी है. पहली जब परमिट के आवेदन करना है ताे सभी वस्तुआें काे एचएसएन काेड के साथ लिखित देना हाेगा.