इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय की कुर्की जब्ती होगी, कोर्ट ने दिया आदेश

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के हजारीबाग प्रमंडलीय कार्यालय की संपत्ति कुर्क की जायेगी.

विज्ञापन

हजारीबाग. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के हजारीबाग प्रमंडलीय कार्यालय की संपत्ति कुर्क की जायेगी. यह आदेश हजारीबाग मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण एमएसिटी के पीठासीन पदाधिकारी दीपक मल्लिक ने जारी किया है . सड़क दुर्घटना में गिद्दी निवासी सीसीएल कर्मी नान्हू पाल की मृत्यु हो गयी थी. मृतक की पत्नी श्रीकांति देवी ने दुर्घटना मुआवजा के लिए दावा वाद संख्या 126-2019 दायर किया था. दावाकर्ता के अधिवक्ता राणा राहुल प्रताप ने बताया कि इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीकरण ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 98 लाख 20 हजार 573 रुपया बतौर मुआवजा दावाकर्ता को देने का आदेश दिया था. आदेश के दो वर्ष गुजरने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी ने कोई संज्ञान नहीं लिया. कोर्ट ने इसे आदेश का अवहेलना मानते हुए कंपनी कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है. मालूम हो कि यह दावा दुर्घटना वाद गिद्दी थाना कांड संख्या 34-2019 ये संबंधित है.सडक दुर्घटना 22 जून 2019 को गिद्दी में घटी थी.

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola