।। मो आरिफ ।।
आरटीइ का पालन नहीं करने पर
हजारीबाग : हजारीबाग जिले के निजी स्कूलों को आरटीइ का पालन करना होगा. शिक्षा विभाग इस ओर गंभीर प्रयास कर रहा है. शहर में 10 निजी स्कूलों को चिह्न्ति किया गया है. सभी आरटीइ के दायरे में आते हैं.
इन स्कूलों में 25 प्रतिशत नामांकन समाज के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों का करना है. इन बच्चों से जन्म प्रमाण पत्र नहीं लेना है. इसके साथ ही बच्चे तथा उनके अभिभावक दोनों से लिखित व मौखिक परीक्षा नहीं लेनी है.
शहर के चिह्न्ति निजी स्कूल : नेशनल पब्लिक स्कूल न्यू एरिया,संत अगस्टिन उवि जैलमा छड़वा, रामकृष्ण शारदा आश्रम रवींद्र पथ, डीएवी पब्लिक स्कूल कनहरी रोड,नमन विद्या हजारीबाग,संत स्टेफन स्कूल प्राइवेट बस स्टैंड, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हार टोली, मुनअम पब्लिक स्कूल चौपारण, संत पॉल स्कूल कनहरी हिल ,माउंट एग्माउंट हाई स्कूल का नाम शामिल है.
आरटीइ के तहत आरक्षित सीट : नेशनल पब्लिक स्कूल में 80 सीट है. प्रवेश कक्षा एक है. यहां 20 बच्चों का नामांकन होगा. संत अगस्टिन हाई स्कूल 80 में 20 लेना है. रामकृष्ण शारदा आश्रम में 100 में 25 लेना है. डीएवी पब्लिक स्कूल 150 में 38 लेना है. नमन विद्या में 30 में आठ लेना है. संत स्टेफन 120 में 30 लेना है.
इसी तरह अन्य निजी स्कूलों में सीटें आरिक्षत हैं. इन स्कूलों में प्रवेश कक्षा कहीं एक, कहीं एलकेजी और कहीं नर्सरी से शुरू है. इसमें नर्सरी में बच्चों की उम्र सीमा साढ़े तीन वर्ष, एलकेजी में चार वर्ष और कक्षा एक में छह वर्ष निर्धारित है.
निजी स्कूल हर हाल में आरटीइ का पालन करें : जिला शिक्षा अधीक्षक शिवेंद्र कुमार ने कहा कि हर हाल में निजी स्कूलों को आरटीइ का पालन करना है. इन स्कूलों द्वारा आरटीइ के तहत समाज के कमजोर व अभिवंचित वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन होना है. उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग के नामांकित बच्चों का शुल्क सरकार वहन करेगी.
आरटीइ का पालन करें : डीइओ राजकुमार प्रसाद सिंह ने कहा कि निजी स्कूल आरटीइ का पालन नहीं कर रहे हैं. इन स्कूलों के संचालक व इनके प्रतिनिधि को बुला कर बैठक की गयी है. इसमें निर्देश दिया गया है कि वह आरटीइ का पालन करें. बावजूद इसके आरटीइ का पालन नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि संत जेवियर्स स्कूल हजारीबाग और कार्मेल स्कूल हजारीबाग आरटीइ के दायरे से अलग हैं.