प्रशासन ने नहीं किया गिरफ्तार

Published at :05 Aug 2016 1:31 AM (IST)
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प्रशासन ने नहीं किया गिरफ्तार

बड़कागांव : चिरुडीह समेत अन्य इलाके के भू रैयतों के साथ गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, राजद के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा,विधायक निर्मला देवी गिरफ्तारी देने बड़कागांव थाना पहुंचे. यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गयी. पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन भू-रैयतों को थाना में प्रवेश […]

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बड़कागांव : चिरुडीह समेत अन्य इलाके के भू रैयतों के साथ गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, राजद के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा,विधायक निर्मला देवी गिरफ्तारी देने बड़कागांव थाना पहुंचे. यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गयी. पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन भू-रैयतों को थाना में प्रवेश नहीं करने दिया गया. इस मामले में डीएसपी प्रदीप पाल कश्यप ने कहा कि मामले में अनुसंधान जारी है. अनुसंधान के बाद अगली कार्रवाई की जायेगी.
पूरे प्रदेश से विपक्षी दलों के नेता व भू-रैयत बड़कागांव थाना के बाहर पहुंचे हुए थे. इसी बीच विपक्षी दलों के सभी नेता लगभग 2. 20 बजे वहां पहुंचे. भू-रैयतों ने सभी नेताओं का स्वागत किया.
रेंज अॉफिस के पास से सभी नेता व भू-रैयत बड़कागांव थाने की ओर निकले. स्थिति यह थी कि किसान अपने खेतों में काम छोड़ आंदोलन में साथ देने पहुंचे हुए थे. थाना गेट पर डीएसपी प्रदीप पाल कश्यप, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी अकील अहमद समेत सैकड़ो पुलिस बल तैनात थे. थाने में गिरफ्तारी नहीं होने पर डाक बंगला में नेताओं ने सभा की. नेताओं ने प्रशासन से भू रैयतों पर किये गये झूठे मुकदमों को खत्म करने की मांग कर रहे थे.
खनन क्षेत्र में बिना अनुमति लिये प्रवेश कर सभा करने का है आरोप: ज्ञात हो कि पंकरी बरवाडीह कोल माइंस के चिरुडीह खनन क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सभा करने एवं धमकी देने के आरोप में झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह कांग्रेसी नेता सुबोधकांत सहाय, राजद प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा एवं विधायक निर्मला देवी को नामजद अभियुक्त बनाते हुए बड़कागांव थाने में मामला दर्ज किया गया है.
एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक एमपी प्रसाद के ब्यान पर कांड संख्या 178-16, धारा 143, 109, 186, 447, 34 भादवि व कोल माइंस रेगुलेशन अधिनियम 1957 की धारा 57(3) व माइंस एक्ट 1952 के धारा 46(8) के तहत दर्ज किया गया है. चारों नेताओं को नामजद एवं 400-500 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है.
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