हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

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जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- 3 भूपेश कुमार की अदालत ने सुनायी सजा

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गुमला. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- 3 भूपेश कुमार की अदालत ने बंधन उरांव हत्याकांड मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया. जज ने हत्या में शामिल तीन आरोपी भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनायी है, जिसमें चैनपुर प्रखंड स्थित कुरूमगढ़ थाना के बामदा कोरकोटोली निवासी मेहमान उरांव के बेटे छोटू उरांव (22 वर्ष), भैया राम उरांव (35 वर्ष) और अनिल उरांव (26 वर्ष) शामिल हैं. जज ने बंधन उरांव हत्या मामले में इन तीनों भाइयों को दोषी पाया है. तीनों भाइयों को आइपीसी धारा 302/34 की तहत आजीवन कारावास और 25000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं आइपीसी धारा 324/34 के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जज ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, जबकि डिफॉल्ट सजाएं अलग से और मूल्य सजाओं के बाद चलेगी.

घर से बुला कर की गयी थी बंधन उरांव हत्या, पत्नी ने दर्ज कराया था मामला

बामदा कोरकोटोली निवासी बंधन उरांव की हत्या के बाद उसकी पत्नी दशमी देवी मामला दर्ज कराया था. यह मामला आठ मई 2021 की शाम लगभग सात बजे का है. दशमी व उसके पति बंधन उरांव अपने घर में थे, तभी उसी गांव के छोटू उरांव व रखनू उरांव उनके घर आये और बंधन उरांव के बारे में पूछताछ की. इसके बाद वे लोग उसके पति बंधन उरांव को अपने साथ ले गये. यह देख पत्नी दशमी देवी भी पीछे-पीछे चली गयी. मेहमान उरांव के घर पहुंचने पर मेहमान उरांव के पुत्रों ने मिल कर बंधन उरांव पर लाठी से लगातार हमला किया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट लगी. इसके परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. देर रात होने और परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण घायल को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका. अगली सुबह नौ मई 2021 को लगभग सात बजे ग्रामीणों की सहायता से उन्हें इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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