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मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना : योग्य लाभुकों को मिलेगी अनुदान राशि, 24 जून को शिविर का आयाेजन

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत योग्य लाभुकों को अनुदान राशि मिलेगी. इसके लिए प्रखंड स्तरीय शिविर का आयोजन होगा. इसके तहत लाभुकों को आजीविका में होने वाली क्षतिपूर्ति या बीमारी की अवधि या इलाज के बाद पौष्टिक आहार की पूर्ति के लिए अनुदान राशि मुहैया करायी जाएगी.

Jharkhand News: गुमला जिलांतर्गत निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe-ST), अनुसूचित जाति (Scheduled Caste- SC) एवं पिछड़ी जाति (Backward Caste- BC) के लोगों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता राशि प्रदान की जाएगी. यह सहायता राशि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रदान की जायेगी. यह जानकारी समेकित जनजाति विकास अभिकरण (Integrated Tribal Development Agency- ITDA), गुमला की परियोजना निदेशक (Project Director- PD) इंदु गुप्ता ने दी.

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना को जानें

निदेशक ने बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व से संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन, संशोधन, अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना किया गया है.

किसको मिलेगा लाभ

इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के योग्य लाभुकों को उनकी बीमारियों की वजह से उनके आजीविका में होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए अथवा बीमारी की अवधि या इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति के लिए अनुदान राशि मुहैया कराया जाएगा. योजना का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए अहर्ता निर्धारित किया गया है. आवेदक राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि का एक-एक फोटोकॉपी एवं बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं.

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व्यस्क लाभुकों को तीन हजार से 25 हजार तक मिलेंगे

योजना के तहत व्यस्क लाभुकों में से कोई किसी भी बीमारी से ग्रसित अथवा शल्य चिकित्सा में अस्पताल में सात दिनों से कम समय तक इलाजरत हो तो तीन हजार रुपये और यदि सात दिनों से अधिक समय से इलाजरत है, तो पांच हजार रुपये मिलेंगे. यदि कोविड-19 अंतर्गत पीड़ित का इलाज घर में हुआ है, तो पांच हजार रुपये और यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ है, तो 10 हजार रुपये मिलेंगे. यदि कोई कैंसर की बीमारी से ग्रसित है, तो पीड़ित को 25 हजार रुपये मिलेंगे.

अव्यस्क लाभुकों को 1500 से लेकर 15,000 रुपये तक मिलेंगे

अव्यस्क लाभुकों में से कोई किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा में सात दिनों से कम समय तक अस्पताल में इलाजरत रहा है तो 1500 रुपये, यदि सात दिनों से अधिक समय तक इलाजरत रहा हो तो 2500 रुपये, कोविड-19 अंतर्गत यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो तो 2500 रुपये और यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ है तो पांच हजार रुपये मिलेंगे. वहीं, यदि पीड़ित कैंसर से ग्रसित है तो 15 हजार रुपये मिलेंगे.

24 जून को प्रखंड स्तरीय शिविर का आयोजन

पीडी इंदु गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अजजा, अजा एवं पिछड़ा वर्ग के बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता राशि मुहैया कराने के लिए 24 जून को जिले के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय शिविर लगाया जायेगा. शिविर के सफल संचालन के लिए संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. उपरोक्त लाभुक शिविर में शामिल होकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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रिपोर्ट : जगरनाथ पासवान, गुमला.

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