दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास

50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया
50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया गुमला. भाई व भाभी की भुजाली से काट कर हत्या करने वाले अभियुक्त कामडारा प्रखंड के लोयंगकेल निवासी सोमा बागे को एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने शुक्रवार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. इस संबंध में मृतक मंगिया बागे की दूसरी पत्नी जलपाई बागे ने आरोपी के खिलाफ कामडारा थाना में दोहरे हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










