पेसा एक्ट के तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान पद पर किशुन सिंह ने किया दावा
आवेदन सौंपने पहुंचे लोग | Prabhat Khabar Network
चेरो समाज ने पेसा एक्ट के तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान पद पर अपना दावा पेश किया है. किशुन सिंह के समर्थन में उपायुक्त को आवेदन सौंपा गया, जिसमें आदिवासियों के हक अधिकार की बात कही गई है.
कामडारा, गुमला: प्रखंड के सरिता पंचायत अंतर्गत मौजा सरिता निवासी चेरो समाज के किशुन सिंह ने पेसा एक्ट के तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान पद पर अपना दावा प्रस्तुत किया है. इस संबंध में चेरो समाज कामडारा की ओर से उपायुक्त गुमला को आवेदन सौंपा गया है.
आवेदन में कहा गया है कि पेसा एक्ट के तहत नियमानुसार मौजा सरिता खेवट संख्या 02 के विलेज नोट के आधार पर राम प्रसाद सिंह मौजा सरिता के मालिक थे. उनके निर्वंश होने के बाद मालिक के भैयादि बड़ वंश के परपोता किशुन सिंह हैं. चेरो समाज के पास खूट खट्टी, पहनाई और पनभारा का हक-अधिकार प्राप्त है.
चेरो आदिवासी महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष बजराज सिंह ने आरोप लगाया कि धर्मांतरित लोग ग्राम प्रधान बनने के लिए दावेदारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे आदिवासियों के हक-अधिकार प्रभावित होंगे. उन्होंने कहा कि यदि धर्मांतरित लोग ग्राम प्रधान बनते हैं, तो चेरो आदिवासी महासभा सड़क से लेकर सदन तक विरोध-प्रदर्शन करेगा.
आवेदन सौंपने वालों में केंद्रीय उपाध्यक्ष बजराज सिंह, प्रखंड अध्यक्ष विष्णु सिंह, शिवकुमार सिंह, किशुन सिंह, गोपी सिंह, ईश्वर सिंह सहित चेरो समाज के लोग शामिल थे.
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