गैंगरेप के आरोपियों को 10 वर्ष की सजा सुनायी

Published at :09 Aug 2016 8:13 AM (IST)
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गैंगरेप के आरोपियों को 10 वर्ष की सजा सुनायी

गुमला : गुमला व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम एसएल सरोज की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है. रांची जिला अंतर्गत बेड़ो थाना क्षेत्र के बिलटो गांव निवासी मोहम्मद शफीक व गुमला जिला अंतर्गत भरनो थाना क्षेत्र के रायकेरा गांव निवासी मोहम्मद नसीम अंसारी को दुष्कर्म मामले में दोषी […]

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गुमला : गुमला व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम एसएल सरोज की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है. रांची जिला अंतर्गत बेड़ो थाना क्षेत्र के बिलटो गांव निवासी मोहम्मद शफीक व गुमला जिला अंतर्गत भरनो थाना क्षेत्र के रायकेरा गांव निवासी मोहम्मद नसीम अंसारी को दुष्कर्म मामले में दोषी पाया गया है. दोनों आरोपियों को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. दोनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दुष्कर्म की पीड़िता को पांच हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है. इन दोनों पर भरनो प्रखंड की एक महिला के साथ घर में घुस कर व रांची में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है. आठ साल बाद गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने गवाहों का बयान सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है.
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