Jharkhand news: गुमला में दुष्कर्म के 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, 10-10 हजार रुपये का लगा जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Feb 2022 7:31 PM
jharkhand news: गुमला में तीन अलग-अलग दुष्कर्म मामलों में एडीजे-1 की कोर्ट ने 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी. वहीं, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जिले के जारी प्रखंड के अलावा डुमरला गांव और पालकोट प्रखंड में दुष्कर्म मामले में 6 आरोपियों को सजा सुनायी गयी.
Jharkhand news: गुमला में बुधवार को तीन अलग-अलग मामलों में दुष्कर्म के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा न्यायिक पदाधिकारियों ने सुनाये. जारी प्रखंड में 13 अप्रैल, 2017 को दो नाबालिग लड़कियों से हुए दुष्कर्म के मामले में एडीजे-वन सुभाष की अदालत ने आरोपी सिमोन तिर्की और अरविंद तिर्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाये. वहीं, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दोनों लड़कियां अपने घर लौट रही थी. तभी आरोपियों ने नाबालिग को कब्जे में लेकर दुष्कर्म किया था.
वहीं, गुमला के डुमरला गांव में 15 अप्रैल, 2019 को दो युवतियों से हुए दुष्कर्म के मामले में एडीजे-वन सुभाष की कोर्ट ने दुष्कर्म के तीन आरोपी डुमरला निवासी संदीप कुमार, दिलीप उरांव और बिंदेश्वर उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाये. तीनों आरोपियों को धारा 376 के तहत सजा सुनाया गया. इन तीनों पर भी 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. ये दोनों लड़कियां अपने दोस्त के साथ आंजन में मेला देखने गयी थी. तभी आरोपियों ने उन्हें कब्जे में लेकर दुष्कर्म किया था.
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इसके अलावा पालकोट प्रखंड के एक अन्य मामले में जज ने सुनवाई करते हुए तपकारा गांव निवासी तेरस खेस को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वर्ष 2011 में आरोपी ने युवती को चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म किया था.
Posted By: Samir Ranjan.
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