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दो जवानों पर प्राथमिकी

इंडियन रिजर्व बटालियन पांच (आइआरबी) में दो पुलिस जवानों द्वारा जाली जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करने का मामला प्रकाश में आया है. इस संबंध में आइआरबी गुमला कैंप के गृहपाल भोला दास ने पुलिस 424 सुभाष कुमार सुमन व पुलिस 384 दीपक कुमार के खिलाफ गुमला थाने में धोखाधड़ी व जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज […]

इंडियन रिजर्व बटालियन पांच (आइआरबी) में दो पुलिस जवानों द्वारा जाली जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करने का मामला प्रकाश में आया है. इस संबंध में आइआरबी गुमला कैंप के गृहपाल भोला दास ने पुलिस 424 सुभाष कुमार सुमन व पुलिस 384 दीपक कुमार के खिलाफ गुमला थाने में धोखाधड़ी व जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज करायी है. दोनों पर 420, 468, 471 व 467 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जाति प्रमाण पत्र के साथ पता भी गलत दिया था : प्राथमिकी में गृहपाल भोला दास ने कहा है कि आइआरबी द्वारा पुलिस में भरती के लिए वर्ष 2009 में विज्ञापन निकाला गया था. जिसमें पांच सिंतबर से 20 सितंबर 2009 तक आवेदन की तिथि रखी गयी थी. इसमें दोनों ने आवेदन दिया था. चयन के बाद वर्ष 2010 में दोनों ने योगदान दिया था. इसके बाद इनके प्रमाण पत्रों की जांच की गयी, तो जाति प्रमाण पत्र जाली मिला. साथ ही पता भी गलत था. सुभाष कुमार ने जाली जाति प्रमाण पत्र के साथ पता गलत दिया था. वह सामान्य वर्ग में आता है. परंतु जाति प्रमाण पत्र अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जमा किया था. वह भी जाली था. उसका मूल पता सुलतानगंज, भागलपुर है. परंतु प्रमाण पत्र में हिनू डोरंडा का पता दिखाया था. वहीं दीपक कुमार मूल रूप से मुंगेर का रहने वाला है. परंतु उसने बिरसा चौक धुर्वा का गलत पता दिया था.

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