भैया-भाभी की हत्या करने वाले आरोपी छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Dec 2019 10:17 PM
।। दुर्जय पासवान ।। गुमला : बिशुनपुर थाना क्षेत्र के डीपाडीह करमटोली निवासी सुशील उरांव को दोहरे हत्याकांड के एक मामले में मंगलवार को गुमला के एडीजे राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने आजीवन करावास की सजा सुनायी है. सुशील ने अपने भाई भोला उरांव व भाभी की हत्या की थी. आरोपी सुशील उरांव को […]
।। दुर्जय पासवान ।।
गुमला : बिशुनपुर थाना क्षेत्र के डीपाडीह करमटोली निवासी सुशील उरांव को दोहरे हत्याकांड के एक मामले में मंगलवार को गुमला के एडीजे राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने आजीवन करावास की सजा सुनायी है.
सुशील ने अपने भाई भोला उरांव व भाभी की हत्या की थी. आरोपी सुशील उरांव को धारा 302 के तहत आजीवन करावास की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की.
मामला 17 मई 2014 की है. उस समय भोला उरांव अपने घर की छत से खपड़ा उतरवा रहा था. उसी दौरान भोला उरांव का छोटा भाई सुशील उरांव ने टांगी से वार कर दिया. जिसके बाद भोला के चिल्लाने की अवाज सुन कर उसकी पत्नी बीच-बचाव करने गयी तो उसे भी टांगी से मार कर हत्या कर दी.
इस संबंध में मृतक दंपती की बेटी सीता कुमारी ने बिशुनपुर थाना में अपने चाचा सुशील उरांव के खिलाफ दोहरे हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2011 में चाचा सुशील उरांव के बड़े बेटे कार्तिक उरांव की हत्या मेरे छोटे चाचा राजेंद्र उरांव ने कर दिया था.
चाचा सुशील उरांव अपने बेटे की हत्या का शक मेरे पिता पर करता था. जिस कारण उसने मेरे पिता की टांगी से मार कर हत्या कर दी. इस दौरान मेरी मां के द्वारा बीच-बचाव करने पर उसे भी टांगी से काट कर हत्या कर दी. इसके बाद मैं किसी प्रकार वहां से भाग कर अपनी जान बचायी थी.
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