तंबाकू बिक्री करने के लिए लाइसेंस जरूरी : राजीव
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Jul 2019 2:25 AM
विज्ञापन
तंबाकू के सेवन से भारत में प्रतिवर्ष 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है तंबाकू नियंत्रण को लेकर जगह-जगह सूचना पट्ट लगाने का निर्णय. उल्लंघन करनेवालों को पांच साल तक की सजा हो सकती है गुमला : तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने की तैयारी को लेकर आइटीडीए सभागार गुमला में बैठक हुई. […]
विज्ञापन
तंबाकू के सेवन से भारत में प्रतिवर्ष 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है
तंबाकू नियंत्रण को लेकर जगह-जगह सूचना पट्ट लगाने का निर्णय.
उल्लंघन करनेवालों को पांच साल तक की सजा हो सकती है
गुमला : तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने की तैयारी को लेकर आइटीडीए सभागार गुमला में बैठक हुई. अध्यक्षता अपर समाहर्ता एएस कच्छप ने की. बैठक में तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव को दूर करने, तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रचार-प्रसार करने और तंबाकू की आपूर्ति को कम करने आदि विषयों पर चर्चा की गयी.
साथ ही तंबाकू नियंत्रण को लेकर सरकारी व गैर सरकारी भवनों सहित सार्वजनिक स्थलों पर सूचना पट्ट लगाने का निर्णय लिया गया. बैठक में राज्य स्तरीय परामर्शी राजीव कुमार ने कहा कि तंबाकू के सेवन से विश्व भर में प्रत्येक वर्ष करीब 54 लाख लोगों की मौत हो जाती है. पूरे विश्व में मुंह के कैंसर पीड़ितों की संख्या सबसे अधिक भारत में है.
सिर्फ भारत में ही प्रतिवर्ष तंबाकू के सेवन से 12 लाख लोगों की मौत हो रही है. उन्होंने बताया कि तंबाकू के सेवन से पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में प्रजनन क्षमता में कमी आना व बांझपन जैसी समस्याएं होती है. तंबाकू के सेवन से हृदय और रक्त संबंधी बीमारियां भी तेजी से बढ़ती है, जिससे अधिकतर मौत दिल का दौरा पड़ने से होती है. सभी प्रकार के कैंसरों में तंबाकू सेवन से जुड़े कैंसरों का हिस्सा 40 प्रतिशत है. वहीं झारखंड में 38.9 प्रतिशत व्यस्क आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है, जो कि राष्ट्रीय औसत 28.6 प्रतिशत से काफी अधिक है.
उन्होंने बताया कि तंबाकू नियंत्रण को लेकर एक सप्ताह के अंदर चिह्नित स्थलों पर सूचना पट्टा लगाने का काम पूरा कर लें. यदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में कोई धूम्रपान करता है, तो वैसे लोगों से 200 रुपये तक जुर्माना वसूले. वहीं शैक्षिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद बेचने पर मनाही है. तंबाकू बिक्री करने वाले दुकानदारों को तंबाकू बिक्री करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है.
यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर कोटपा कानून 2003 के 04 मुख्य धारा 4, 5, 6 (अ), (ब) एवं 7 के नियमों के तहत कार्रवाई करें. नियम के अनुसार पांच वर्ष तक कारावास की सजा व एक हजार से 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि कोटपा कानून 2003 के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत 1800110456 टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं. जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद जमाले रजा, एडीपीओ नलिनी रंजन, पुलिस उपाधीक्षक प्राण रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव सहित कई लोग उपस्थित थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










