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पेड न्यूज व सोशल मीडिया पर निगरानी समिति की रहेगी नजर

Updated at : 19 Mar 2019 12:46 AM (IST)
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पेड न्यूज व सोशल मीडिया पर निगरानी समिति की रहेगी नजर

उपायुक्त ने मीडिया सर्टिफिकेशन निगरानी समिति के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया गुमला : मीडिया सर्टिफिकेशन निगरानी समिति की बैठक सोमवार हुई. अध्यक्षता उपायुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी शशि रंजन ने की. बैठक में उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समिति को पेड न्यूज तथा सभी संदेहास्पद खबरों पर नजर रखने का निर्देश दिया. उपायुक्त […]

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उपायुक्त ने मीडिया सर्टिफिकेशन निगरानी समिति के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया

गुमला : मीडिया सर्टिफिकेशन निगरानी समिति की बैठक सोमवार हुई. अध्यक्षता उपायुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी शशि रंजन ने की. बैठक में उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समिति को पेड न्यूज तथा सभी संदेहास्पद खबरों पर नजर रखने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया निगरानी समिति का गठन किया गया है. समिति का मुख्य कार्य प्रिंट तथा इलेक्ट्रनिक मीडिया में प्रकाशित हो रहे है राजनीतिक खबरों एवं विज्ञापन पर नजर रखना है. इसलिए सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में प्रसारित और प्रचारित खबरों पर बारीकी से नजर रखें.

उपायुक्त ने यू ट्यूब के स्थानीय चैनलों पर प्रसारित हो रही खबरों के संदर्भ में कहा कि चुनाव से संबंधित पेड या संदेहास्पद न्यूज प्रकाशित और प्रसारित होने की रिपोर्ट मीडिया कोषांग को अग्रसारित करें. पेड न्यूज के संदर्भ में कहा कि एक ही खबर दो से तीन दिनों के भीतर दो अखबारों में एक ही तथ्य के साथ प्रकाशित होता है, तो वह पेड न्यूज की श्रेणी में आयेगा. इसके अलावा कोई भी खबर एक पार्टी या प्रत्याशी विशेष का गुणगान करता हुई प्रकाशित हुई हो, तो वह भी पेड न्यूज भी श्रेणी में आता है. उपायुक्त ने प्रत्याशियों के सोशल मीडिया एकाउंट पर भी नजर रखने का निर्देश दिया.

कहा कि कोई भी प्रत्याशी अपने सोशल मीडिया एकाउंट से दूसरी पार्टी या प्रत्याशी पर आरोप लगा रहा हो, तो वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने विज्ञापन के कंटेंट को राज्य स्तर पर गठित एडवरटाइजिंग स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा बल्क एसएमएस कराने के लिए भी राज्य स्तर पर स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा. इन प्रावधानों को नहीं माने जाने की स्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा.

इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेनका, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी हरेंद्र सिंह, एमसीएमसी कोषांग सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, उप निर्वाचन पदाधिकारी विद्या भूषण, एआरओ बसिया सह अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ प्रसाद, जिला शिक्षा अधीक्षक जयगोविंद सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे.

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