मौसेरी बहन का दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद
Author Prabhat khabar digital desk
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गुमला : गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने गुरुवार को कामडारा थाना क्षेत्र के पोकला निवासी आरोपी एडवर्ड भेंगरा को अपनी मौसेरी बहन के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी एडवर्ड को धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी […]
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गुमला : गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने गुरुवार को कामडारा थाना क्षेत्र के पोकला निवासी आरोपी एडवर्ड भेंगरा को अपनी मौसेरी बहन के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी एडवर्ड को धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. इसके साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. धारा 376 के तहत 12 साल की कारावास की सजा सुनायी गयी, जबकि 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. धारा 201 के तहत पांच साल की सजा सुनायी गयी. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. जुर्माना की राशि पीड़िता के परिवार वालों को दी जायेगी. सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजन मिनी लकड़ा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नंद किशोर ने केस की पैरवी की. मामला 26 मार्च 2012 का है. उस समय पीड़िता खूंटी में रह कर पढ़ाई करती थी, जहां आरोपी एडवर्ड भेंगरा पहुंच कर उसे दूसरे स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उससे शादी करने की बात कही. शादी करने से लड़की ने इंकार कर दिया.
इसपर आरोपी एडवर्ड ने दुपट्टा से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने हत्या व दुष्कर्म के आरोप से बचने के लिए मृतका के घर उसका शव ले गया और परिजनों को झूठी कहानी बता कर शव का दफन क्रिया करवा दिया. लोगों को शक होने पर वह वहां से भाग गया. इस संबंध में कामडारा थाना में मृतका के पिता ने एडवर्ड भेंगरा के विरुद्ध दुष्कर्म कर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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